‘Unified Pension Scheme’: UPS क्या है? 23 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले…..

केंद्र की पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने शनिवार को नई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इससे करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

'Unified Pension Scheme': UPS क्या है?  23 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले.....
‘Unified Pension Scheme’: UPS क्या है? 23 लाख कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले…..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने शनिवार, 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जिससे करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के पास इसे जारी रखने या नई योजना चुनने का विकल्प होगा।

एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के लिए कौन पात्र है?

अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस योजना के अंतर्गत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं या एरियर के साथ सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यूपीएस के अंतर्गत पात्र होंगे।

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, “केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने Unified Pension Scheme के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की।”

पिछले साल वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं।

इस बीच, एनपीएस ग्राहक दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Unified Pension Scheme उन कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा की है और न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक या 10,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। 

इसके अतिरिक्त, नई योजना में अगले वित्तीय वर्ष से कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की पेशकश की गई है। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों ने इस निर्णय की सराहना की, जबकि अन्य ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करने की मांग की।

एएनआई ने आधिकारिक विज्ञप्ति का हवाला देते हुए बताया कि यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक होगा। बयान में कहा गया है, “सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।”

आधिकारिक सूचना के अनुसार, ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा, ” एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है , जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है:

1. सुनिश्चित पेंशन: Unified Pension Scheme योजना न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है। यह न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक की छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगी।

2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: मृत्यु की स्थिति में, परिवार को पेंशनभोगी द्वारा अंतिम बार प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत मिलेगा।

3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद ₹ 10,000 प्रति माह सुनिश्चित करती है।

वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

श्री वैष्णव ने कहा, “कुछ केंद्रीय कर्मचारियों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वे बैठक में Unified Pension Scheme के साथ थे।”

पिछले वर्ष, वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना के आलोक में बदलाव का सुझाव देने का काम सौंपा गया था।

वित्त मंत्रालय ने समिति का गठन कई गैर-भाजपा शासित राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लागू करने के निर्णय और कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग के बाद किया था।

ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में बढ़ोतरी के साथ यह राशि बढ़ती रहती है।

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