इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्टेट बैंकको कल शाम तक देनी होगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही EC को 15 मार्च तक ये ब्योरा पब्लिश करने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने SBI CMD को ब्योरा जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया. SC ने चेतावनी दी कि हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश में बताई गई समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है. बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का भी केस चलाया जा सकता है।

इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, स्टेट बैंकको कल शाम तक देनी होगी जानकारी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा  चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. ADR की SBI के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई हुई. बता दें कि पांच जजों का संविधान पीठ CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीाई के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वह अदालत में एक हलफनामा जमा कर बताएं कि 26 दिनों में उन्होंने क्या किया। कोर्ट ने कहा, हम अभी नहीं चाहते हैं कि अवमानना का केस चलाया जाए लेकिन अगर एसबीआई जान बूझकर इसी तरह आदेश का उल्लंघन करता है और निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अवमानना की प्रक्रिया के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

जस्टिस खन्ना ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि राजनीतिक दलों ने बॉन्ड के कैश कराने के लेकर जानकारी दे दी है। आपके पास पहले से डिटेल मौजूद है। इसपर साल्वे ने कहा कि हमें डेटा जुटाने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले में अब आदेश देंगे।

सुप्रीम कोर्ट की तीन बड़ी बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पर्याप्त जानकारी बैंक के पास मौजूद है। एसबीआई के जवाब से पता चलता है कि उसके पास सारी जानकारियां हैं। ऐसे में उसकी 30 जून तक की समय देने की मांग खारिज की जाती है। इसके अलावा एसबीआई को निर्देश दिया जाता है कि 12 मार्च तक सारी जानकारी सौंप दे।
  • पांच जजों की बेंच ने सरकारी बैंक को चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
  • कोर्ट ने कहा, हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था। आज 11 मार्च है। 26 दिनों में आपने क्या किया। जवाब में इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हम एसबीआई से स्पष्ट जवाब की उम्मीद करते हैं।

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