सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया

आसाराम जेल में 11 साल से सजा काट रहे हैं. अप्रैल 2018 में, राजस्थान के जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आसाराम बापू ने स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.पुलिस हिरासत के दौरान महाराष्ट्र के एक अस्पताल में तबीयत खराब होने के बाद आसाराम बापू को इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी गई थी। महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आसाराम बापू ने खराब स्वास्थ्य के बाद आयुर्वेदिक उपचार की मांग की। इस आवेदन के साथ भी आप राजस्थान उच्च न्यायालय जाते हैं। इस तरह एक बार फिर आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली.

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू को पुलिस हिरासत में रखते हुए महाराष्ट्र के एक अस्पताल में इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय से संपर्क करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आसाराम बापू ने आयुर्वेदिक इलाज की भी मांग की, जिस पर कोर्ट ने उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट जाने को कहा. बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इससे पहले भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने सजा निलंबित करने की मांग वाली उनकी चौथी याचिका खारिज कर दी ।

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