लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आजम पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था. आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है.

रामपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बीते दिन दोषी करार दिया था और फैसला रिजर्व कर लिया था. डूंगरपुर प्रकरण में आज एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने सजा सुनाई है. आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं. जेल से ही वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी.
रामपुर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार दिया है. आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उनकी पेशी हुई. आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे ध्वस्त करवाने के मामले में विशेष एमपी—एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया.
बता दें कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने छह दिसम्बर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. इसके साथ उसने यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था.