दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अंतरिम जमानत को एक सप्ताह बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा।

बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुना जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश के लिए रिजर्व रखा गया है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी समय सीमा 1 जून को खत्म हो रही है और उन्हें 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था.
इस बीच सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है और किटोन लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे किडनी में गंभीर समस्या या कैंसर तक के लक्षण बताते हुए कहा था कि डॉक्टरों ने उन्हें PET-CT स्कैन समेत कई टेस्ट कराने को कहे हैं और इसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पिछले सप्ताह तब क्यों इसका उल्लेख नहीं किया गया, जब मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ में शामिल न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता अवकाश पीठ में बैठे थे। मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की थी।