Sandeshkhali Case: TMC नेता शाहजहां शेख 55 दिन बाद गिरफ्तार, 10 दिन की मिली रिमांड

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीम पर हमले के बाद से फरार था। पुलिस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर उसे गिरफ्तार किया। सगीन आरोपों के बाद भी शाहजहां शेख के चेहरे को शिकन नहीं दिखी, तो वहीं पुलिस की हिरासत में भी वह बेखौफ तरीके से चलता नजर आया। जिसने उसे दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर ईडी अफसरों पर हमले के साथ राशन घोटाले में लिप्त होने के आराेप हैं। इसके साथ ही शाहजहां शेख और उसकी करीबी गुर्गों पर ही संदेशखाली की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है

पिछले दिनों ईडी ने शाहजहां को राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था, जिसमें 29 फरवरी यानी आज ही कोलकाता के CGO कॉम्प्लेक्स में पेश होना था. ईडी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया था. बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या की भी संलिप्तता भी सामने आई.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल दावा किया था कि शाहजहां शेख कल रात से राज्य पुलिस की ‘सुरक्षित हिरासत’ में हैं. जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी ने शुभेंदु के दावे को ‘निराधार’ व ‘कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास’ करार देते हुए खारिज किया था और कह था पुलिस शेख को पकड़ने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पांच जनवरी को लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था. जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गये थे. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार था. शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेशखाली इलाके के लोग ने हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किया था.

वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया था कि संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी गिरफ्तार कर सकती है. राज्य महाधिवक्ता की अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था.

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