राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत, अमित शाह के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज थोड़ी देर के लिए उस वक्त ब्रेक लग गई, जब मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता rahul गांधी सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने rahul गांधी को जमानत दे दी है। साल 2018 के इस मामले में rahul ‘टेंशन’ में कोर्ट में पेश हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकले।

राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत, अमित शाह के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी

दरअसल, rahul गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद rahul गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।

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rahul गांधी अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। सोमवार को राहुल गांधी के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने आत्मसमर्पण व जमानत अर्जी के साथ ही मौका अर्जी देकर कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते हैं।

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि मंगलवार की सुबह को भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकेगी क्योंकि राहुल गांधी को सुलतानपुर की एक कोर्ट में पेश होना है। सोशल मीडिया पर रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से दोबारा शुरू होगी।

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