अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने देने से रोकने के लिए ईडी ने बड़ा दांव चला है. ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. ईडी ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जमानत पर रोक लगाने की मांग की है. ईडी की ओर से एएसजी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने वकेशन जज के सामने अपने मामले को मेंशन किया. अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश होने के लिए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाईकोर्ट में जुड़े हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने कहा राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी को बहस का पूरा समय नहीं मिला. हमको बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया. हमारी बात पूरी नहीं होने दी गयी. अभी तक अदालत के आदेश की कॉपी भी नही मिली है.
अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा हमें विस्तृत बहस की जरूरत थी. हमें लिखित जवाब दाखिल करने का भी दो दिनों का समय नहीं दिया गया. वेकेशन जज ने ये फैसला दिया. ईडी ने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की जाए. इसके बाद सिंघवी ने ईडी की अर्जी का विरोध किया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उन्हें भी सुना जाए. इस पर ईडी ने कहा कि आप अदालत में उस समय मौजूद नहीं थे.
इस पर अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 10 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें अदालत ने कहा है कि जमानत देना और उसे रद्द करना दोनों अलग-अलग मामले हैं. फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. अब से 15 मिनट के बाद अदालत में सुनवाई होगी. अदालत ने कहा कि हमारे पास फाइल आने दीजिए. बता दें कि कल यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. आज शाम 4 बजे तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.