NEET-UG 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जानिए पूरी कहानी

NEET-UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. आगे की सुनवाई 18 जुलाई को होगी. अदालत ने याचिकाकर्ता को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर सौगंधनामा पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है. आगे की सुनवाई 18 जुलाई को होगी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

NEET-UG 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जानिए पूरी कहानी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर NEET-UG परीक्षा की पूरी प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो वह परीक्षा को दूसरी बार आयोजित करने का आदेश दे सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहस से पहले याचिकाकर्ता को केंद्र और एनटीए के हलफनामों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. नीट काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी. काउंसलिंग चार राउंड में की जाएगी. अगर कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने हलफनामे में क्या कहा

बुधवार को केंद्र सरकार और एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने हलफनामा दाखिल किया. जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे देश में पेपर लीक की घटना हुई है. तब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती. परीक्षा रद्द होने से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा.

NEET-UG परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया 5 मई को आयोजित की गई थी

NEET UG परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया 5 मई को आयोजित की गई थी और सुप्रीम परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर चिंतित थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 लाख छात्रों को देखते हुए दोबारा परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर भी चिंता जताई.

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