ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, जानें पूरा मामला?

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, हालांकि, अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा।

ED मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत, जानें पूरा मामला?

केजरीवाल काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत रिहा किया जाएगा

अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है ये मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला देते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पीएमएलए पर कानूनी मामलों के मद्देनजर केस को बड़ी बेंच को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का सवाल है और चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए हम Arvind Kejariwal को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वे एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।

बीजेपी ने क्या कहा?

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा, “जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का ये मामला है. और अंतरिम ज़मानत मिलने का यह मतलब नहीं होता कि आप अपराधमुक्त हो गए हैं. उन्होंने कहा, “दिल्ली की जनता जानती है कि जिस तरह Arvind Kejariwal ने शराब नीति में घोटाला किया है, उसी तरह एक स्कैम बिजली का जिसमें जनता को लूटने की साज़िश की जा रही है.

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