बिहार पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना, विधानसभा में बिल पास

पेपर लीक और धांधली पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया। दोषियों के लिए तीन से दस साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल लोग इस कानून के तहत दोषी होंगे। आरोपी को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

बिहार विधानसभा में सदन में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष ने अपने मांगों के समर्थन में बहिष्कार किया था. इस पर नीतीश कुमार काफी खफा नजर आए. विरोधी दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा. सदन के बाहर प्रदर्शन किया. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून-व्यवस्था और लगातार गिर रहे पुल-पुलियों को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की गई.

प्रदर्शन के दौरान पोस्टर लेकर विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सदन में सफाई देने की मांग की. भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह विभाग उनके नियंत्रण में नहीं है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.

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