हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमीन घोटाला मामले में जमानत मिली, 5 महीने बाद जेल से होगी रिहाई

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी. झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है. 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमीन घोटाला मामले में जमानत मिली, 5 महीने बाद जेल से होगी रिहाई
हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमीन घोटाला मामले में जमानत मिली, 5 महीने बाद जेल से होगी रिहाई

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन (48) वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में हैं। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे।

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ED ने 8.86 एकड़ जमीन की कुर्की की

इस मामले में ईडी ने 191 पन्नों की चार्जशीट में हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन, हिलारियास कच्छप, भानु प्रताप प्रसाद और बिनोद सिंह को आरोपी बनाया है. उस जमीन के टुकड़े को भी ईडी ने 30 मार्च को कुर्क कर लिया है और जिसकी कीमत 31.07 करोड़ रुपये से अधिक है. केंद्रीय एजेंसी को 2022 में रांची के मोरहाबादी में रक्षा मंत्रालय की 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते समय उपरोक्त भूमि घोटाले के बारे में भनक लगी थी.

ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि पूर्व डीसी रांची छवि रंजन और भानु प्रताप प्रसाद (झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के उप-निरीक्षक) सहित सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में धोखाधड़ी करके कुछ निजी व्यक्तियों के एक समूह ने 8.86 एकड़ भूमि हड़प ली थी.

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