Swati Maliwal Case: बिभव कुमार के खिलाफ बयान देने तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं, 164 के तहत स्टेंटमेंट रिकॉर्ड कराया

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट गई. तीस हजारी कोर्ट नम्बर 202 में मजिस्ट्रेट कात्यानी शर्मा कंडवाल के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज हुआ. इस दौरान जज के चैम्बर में सिर्फ जज और स्वाति मालीवाल मौजूद थे, धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुए. मालीवाल पर हमले के संबंध में गुरुवार को एक एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई थी.

इससे पहले स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल चेकअप हुआ जो कि तीन घंटे से अधिक समय तक चला। मीडिया सूत्रों की मानें तो उनके चेहरे पर अंदरूनी चोटें आई हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस की एक टीम मालीवाल को लेकर गुरुवार रात 11 बजे एम्स पहुंची और 3.15 बजे वहां से निकली। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह भी मालीवाल के साथ थीं। एक्स-रे और सीटी स्कैन कराया गया।

पुलिस एफआईआर के अनुसार, मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा, पेट पर मारा, हमला किया और लात मारी. दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में विभव कुमार को नामित करते हुए एफआईआर दर्ज की. एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के अलावा अन्य धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें किसी महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग, आपराधिक धमकी, शब्द संकेत या अपमान और हमला इरादे के कृत्य शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस इस मामले में विभव कुमार की तलाश कर रही है। पुलिस लगातर विभव के घर की निगरानी करने आ रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम जिसमें पांच पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने विभव के घर के अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब दिल्ली पुलिस के दो जवान लगातार घर के अंदर आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर विभव कुमार अपने घर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी।

Leave a Comment