Delhi liquor Policy :- अरविंद केजरीवाल और के.कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी

दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के दिन बढ़ा दिए हैं. केजरीवाल को 7 मई तक जेल में रहना होगा. दिल्ली शराब नीति मामले में तीनों की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं. कविता भी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। केजरीवाल, कविता और चनप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। पिछले महीने 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इस प्रकार, ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक सप्ताह पहले 15 मार्च को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया । चनप्रथी को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति करेंगे, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे। बोर्ड यह तय करेगा कि केजरीवाल को अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा बोर्ड उनके स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगा। पीएमएलए की धारा 70 में कंपनियों से संबंधित अपराधों के प्रावधान शामिल हैं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को कंपनी नहीं माना जाता है। लेकिन ईडी अधिकारियों ने तर्क दिया है कि अधिनियम में एक प्रावधान है जो किसी भी राजनीतिक दल को कानून के दायरे में ला सकता है। ईडी का तर्क है कि AAP जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल है और एक लोगों का संगठन भी है, इसलिए PMLA की धारा 70 के तहत, यह कंपनी के अंतर्गत आता है।

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