मध्य प्रदेश के भोपाल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां रहने वाली एक युवती ने न सिर्फ अपने इंजीनियर पति की चोरी की घटना का सबके सामने खुलासा किया, बल्कि उसने अपने पति का सामान चोरी करते हुए वीडियो भी बनाया और उसे वायरल भी कर दिया. वह रेलवे से कंबल, चादरें और गद्दे चुराकर अपने घर लाता था। जिससे उसकी पत्नी नाराज हो गई और उसने अपने पति के खिलाफ रेलवे में शिकायत दर्ज करा दी. जिसके बाद रेलवे अधिकारी आये और सारा सामान उठाकर अपने साथ ले गये.
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त भोपाल प्रशांत यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे का सामान चुराते हुए पकड़े जाने पर रेलवे संपत्ति अधिनियम-1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे संपत्ति की चोरी या क्षति पर जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है । इसके लिए एक से पांच साल तक की सजा हो सकती है. वहीं, न्यूनतम जुर्माना एक हजार रुपये तक हो सकता है. अधिकतम जुर्माना रेलवे कोर्ट द्वारा तय किया गया है।
भोपाल में पदस्थापित रेलवे के सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर प्रशांत यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएँगे, उसी हिसाब से आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।बता दें कि रेलवे का सामान चोरी करने पर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट-1966 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या चुराने पर जुर्माना या जेल या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए एक से लेकर पाँच साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, कम से कम जुर्माना एक हजार रुपए तक लग सकता है। अधिकतम जुर्माना रेलवे कोर्ट तय करती है।
एक आँकड़े के मुताबिक, साल 2017-18 में रेलवे के 1.95 लाख तौलिया, 81 हजार 776 चादर, 5 हजार 38 तकिये का कवर और 7 हजार 43 कंबल चोरी हुए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बेडरोल भी चोरी हुए। माना जाता है कि इन सामानों की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है। ऐसे में रेलवे ने अटेंडेंट को ट्रेन की यात्रा खत्म होने से आधे घंटे पहले ही बेडरोल का सामान इकट्ठा करने की सलाह दी, ताकि लोग चोरी ना कर सकें।