अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम

सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को खारिज कर दिया है. फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल. इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी. लेकिन, बाद में ईडी की अपील पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया था.

इसके बाद Arvind Kejariwal ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की लेकिन वहां से भी केजरीवाल को तत्काल राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 जून को मामले पर सुनवाई करेगी. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को Arvind Kejariwal को जमानत दी थी इसके बाद ईडी ने 21 जून को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के सीएम
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल रीवाल को जमानत दे दी थी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल रीवाल को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ ईडी हाई कोर्ट चली गयी थी। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के द्वारा अपना रिटेन सबमिशन दे दिया गया था। इसके बाद जस्टिस सुधीर जैन की अदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला इस बात को लेकर है कि Arvind Kejariwal की जमानत पर जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता है, तब तक रिहाई पर अंतिरिम स्टे रहेगा या नहीं।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को Arvind Kejariwal को जमानत दे दी थी. अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

ईडी ने दलील दी है कि निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश ‘विकृत’, ‘एकतरफा’ और ‘गलत’ था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे. जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में आप नेता की ‘गहरी संलिप्तता’ को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया.

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